सारंगढ़-बिलाईगढ़ : 22 फरवरी 2024
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 9 मार्च को न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, प्रदेश के सभी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ द्वारा समझौता योग्य मामलों का आपसी समझौता और राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत में दोनों पक्ष अपने प्रकरणों का करा सकते हैं शीघ्र निपटारा
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पक्षकार और आवेदनकर्ता न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं या फिर जरूरी कार्य के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो वे वकील के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं और अपनी सहमति दे सकते हैं। उनकी सहमति के आधार पर खंडपीठ द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बिजली, टेलीफोन आदि के वसूली प्रकरण, दुर्घटना, शमनीय अपराध आदि प्रकरण की सुनवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सहित देशभर के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या को कम करने और जनता की सहूलियत के लिए कई वर्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता रहा है।