सारंगढ़ बिलाईगढ़, 14 मार्च 2024

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के देयकों को पारित करने के संबंध में निर्णय लिया है। इस निर्णय के संबंध में शारदा वर्मा, सचिव सह संचालक बजट वित्त विभाग ने मंत्रालय, नवा रायपुर से शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, समस्त कोषालय – उप कोषालय अधिकारी को पत्र जारी किया है।

इस पत्र में लिखा है कि वर्ष 2023-24 से संबधित समस्त देयक कोषालयों/उपकोषालयों में प्राप्त होने की अतिम तिथि 22 मार्च, 2024 निर्धारित की जाती है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से दिनांक 28.03.2024 तक देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे। 22 मार्च 2024 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयको पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

बिल देयक

बिल देयक 2समस्त कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण दिनांक 31 मार्च 2024 तक किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कोषालय अधिकारी 22 मार्च 2024 को प्राप्त अतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी (फाइनेंसडेप्ट डॉट सीजी एट जीओव्ही डॉट इन) [email protected] पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगे।

दिनांक 26 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक कोषालयों, उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

प्रतिबंध लागू नहीं होगा

ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्त विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 के पश्चात यदि कोई सहमति या स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधानसभा निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयक, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयको पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

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