सारंगढ़-बिलाईगढ़ : 18 मार्च 2024
कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने आदेश जारी कर शासकीय अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों में राजनीतिक प्रचार प्रसार प्रतिबंधित किया है। लोकसभा आचार संहिता लागू दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों , सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्द्देश्य से न तो ठहर सकते हैं, और न ही राजनैतिक गतिविधियां कर सकते हैं। पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार उन्हें, इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इस हेतु पात्रतानुसार शर्त लागू किया गया है, जिसके अनुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत् रसीद दिया जाए।टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जायेगा तथा किये गये कॉल हेतु निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाए। भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जाये। एक रजिस्टर रखा जाये, जिसमें आगन्तुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाये। एक व्यक्ति को अधिकतम 47 घंटे के लिये ही विश्राम भवन, उच्च विश्राम भवन, गेस्ट हाउस आरक्षण किया जायेगा। उससे अधिक की अवधि के लिये कोई कक्ष आरक्षित नहीं किया जायेगा। कक्ष आरक्षण की दशा में 3 से अधिक वाहन विश्राम भवन , उच्च विश्राम भवन, गेस्ट हाउस में संबंधित व्यक्ति को लाने की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी। जिन विभाग भवनों, उच्च विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकी को कक्ष आबंटित किये गये हैं,वहीं किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को कक्ष आबंटित नहीं किया जायेगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते है. तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाये। शासकीय/अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा अनुविभागीय मुख्यालयो में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।